बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना 2024|बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है

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बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है । इस योजना का उद्देश्य कामगारों को उनकी बेटियों के विवाह में आने वाली वित्तीय समस्याओं से बचाना है ताकि उन्हें दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। इस लेख में हम आपको इस योजना की पात्रता, शर्तें और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना – पात्रता और जानकारी

इमारत और अन्य निर्माण कामगार कल्याणकारी मंडल के तहत, कामगारों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000/- की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसों की कमी न हो और उन्हें कर्ज न लेना पड़े।

योजना का विवरण

योजना का नाम बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना
शुरुआत महाराष्ट्र सरकार
उद्देश्य कामगारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना।
लाभ शादी के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता
लाभार्थी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियाँ
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट mahabocw.in

 बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना ₹51,000 कैसे प्राप्त करें?

बांधकाम कामगारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिले, और उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना केवल पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है।

बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत, कामगारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • आर्थिक सहायता की राशि सीधे कामगार के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • इससे श्रमिक आत्मनिर्भर बनते हैं और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलती है।

 बांधकाम कामगार विवाह आर्थिक सहायता योजना ज़रूरी दस्तावेज़ (2024)

दस्तावेज़ विवरण
पंजीकृत निर्माण श्रमिक प्रमाण पत्र कामगार की पंजीकरण जानकारी
परिवार के विवरण में बेटी का नाम बेटी का नाम परिवार के विवरण में दर्ज होना चाहिए
बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
बेटी की शिक्षा कम से कम दसवीं कक्षा तक होनी चाहिए दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
विवाह का प्रमाण शादी का निमंत्रण पत्र, फोटो और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र

बांधकाम कामगार विवाह

शर्तें और नियम

  • आवेदक को महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना चाहिए।
  • कामगार या उसके जीवनसाथी को पिछले तीन वर्षों में कम से कम 180 दिन काम करना आवश्यक है।
  • यह योजना केवल एक बेटी के पहले विवाह के लिए ही लागू है।
  • परिवार के विवरण में बेटी का नाम दर्ज होना आवश्यक है।
  • आयु प्रमाण, स्कूल प्रमाण पत्र (बोनाफाइड), और विवाह का प्रमाण (शादी का निमंत्रण पत्र, फोटो) आवश्यक है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. यहां से फॉर्म डाउनलोड करें और सभी ज़रूरी जानकारी भरें।
  2. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके, फॉर्म अपने क्षेत्र के कामगार कार्यालय में जमा करें।

इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। योजना के बारे में अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

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