Pashudhan Bima Yojana: पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी प्रत्येक परिवार इतने यूनिट तक का करवा सकते हैं बीमा जाने पूरी प्रक्रिया नमस्कार दोस्तों आज किस पोस्ट में हम आपको पशुधन बीमा योजना की संपूर्ण जानकारी देंगे तो बने रहिए की हमारी इस पोस्ट के साथ अगर आप भी पशुपालक सेवक है तो यह जानकारी आपके लिए है आपको बता दे की इस योजना के तहत पशुधन की असामयिक मृत्यु होने पर 40,000 प्रदान किए जाएंगे. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2 पशुओं तक पशु बीमा किया जायेगा जिसमे दोनों पशुओं को 40–40,000 का बीमा कवर दिया जायेगा। इस योजना के तहत केवल दूध उत्पादक पशु ही बीमा कवरेज के पात्र होंगे।
Jhajjar में पशुधन को जोखिम मुक्त करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। डीसी कैप्टन सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य हरियाणा के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के सांझा सहयोग द्वारा चलाई जा रही है। प्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है।
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Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana 2023 का उद्देश्य
पशुधन बीमा योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और समय पर उनका इलाज नहीं हो पता जिसके तहत यह योजना शुरू की गई है आईए जानते हैं इसके बारे में मुख्यमत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान के किसानों के लिए की गई। इस योजना के अंतर्गत वह किसान आयेंगे जो कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते है। कई बार ऐसा होता है की किसान के पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है इलाज के अभाव में तो इससे किसान की आमदनी को नुकसान पहुंचता है। इससे निपटने के लिए यह महत्तवपूर्ण किसान हितकारी योजना की शुरुआत की गई।
Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana 2023 आवश्यक दस्तावेज
पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी लिए जानते हैं नीचे लेख में
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास का प्रमाण
- पशुधन बीमा दस्तावेज़
- राशन पत्रिका
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
पशु बीमायोजना में किसानो और पशुपालको को उनके पशुओ पर बीमा कवर दिया जाएगा। प्रत्येक किसान परिवार के 2 दुधारू पशुओ के लिए बीमा किया जाएगा। यदि पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत किसान को 40 हजार रुपए दिए जाते है एक पशुधन यानि दस छोटे पशुप्रत्येक परिवार पांच पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन यूनिट का अभिप्राय एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे पशु है। इसके साथ-साथ गौशाला भी अपने पांच पशुओं का बीमा करवा सकती हैं। एक परिवार का आशय पति- पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है।
इतने रुपये में करवा सकते हैं पशुओं का बीमा
आपको बता दें जा डॉ. डबास ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निशुल्क किया जाता है व अन्य वर्गों के पशुपालकों के लाभार्थी मात्र सौ, दो सौ व तीन सौ रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने बड़े पशु का तथा मात्र पच्चीस रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं।
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