इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना 2024
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना 2024:
Check here- लाड़ली बहना योजना 2024 : महिलाओं को मासिक वित्तीय लाभ|Ladli Behna Yojana 2024: Monthly Financial Benefit to Women
Check here-लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त जारी: महिलाओं के खाते में 1250 रुपये जमा
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग |
---|---|
योजना का नाम | इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1995-08-15 |
योजना का उद्येश्य | भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था संचालित की जा रही है । |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. आवेदक की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो। 2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | वृद्ध |
लाभ की श्रेणी | पेंशन |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन कहाँ करें | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है। |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | 1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है। 2. आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। 3. ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी। 4. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। 5. ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://socialsecurity.mp.gov.in/) पर ऑनलाईन किया जावेगा। 6. जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 7. जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 8. पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 9. संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (अ) कलेक्टर (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | पेंशन की राशि 600/- प्रतिमाह |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है। 2. आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। 3. ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी। 4. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। 5. ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा। 6. जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा 7. जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 8. पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 9. संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. आयु प्रमाण पत्र 2. आवेदक के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ 3. बी.पी.एल. राशन कार्ड |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialsecurity.mp.gov.in |
Check here-Madhya Pradesh Chief Minister Girl Scooty Scheme 2024
Check here-Madhya Pradesh Free Cycle Distribution Scheme 2024: मध्य प्रदेश निःशुल्क साइकिल वितरण योजना:
Check here-पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, स्थापना सब्सिडी, लाभ
Check here-लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त जारी: महिलाओं के खाते में 1250 रुपये जमा
3 thoughts on “इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना 2024”