बांधकाम कामगार घरकुल योजना 2024| घर बांधण्यातसाठी मिळणार 1 ते 2 लाख रुपये अनुदान
महाराष्ट्र सरकार की बांधकाम कामगार घरकुल योजना 2024 इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को आवास सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, अगर किसी श्रमिक के पास पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, या स्वयं की जमीन है, तो उसे नए घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है:
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹1 लाख
- नगरपरिषद क्षेत्र: ₹1.50 लाख
- महानगर पालिका क्षेत्र: ₹2 लाख
- मुंबई महानगर क्षेत्र: ₹2 लाख
बांधकाम कामगार घरकुल योजना का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के निर्माण श्रमिकों को सस्ते और सुलभ आवास प्रदान करना है ताकि वे अपनी आवासीय समस्याओं का समाधान कर सकें।
पात्रता:
योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी:
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को महाराष्ट्र में 15 वर्षों से निवास करते हुए श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- पिछले 12 महीनों में आवेदक ने कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य किया हो।
- आवेदक की पंजीकरण प्रक्रिया चालू होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कच्चा या गिरा हुआ मकान न हो।
आवश्यक दस्तावेज:
बांधकाम कामगार घरकुल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- 90 दिनों तक काम करने का प्रमाण पत्र
- स्थायी पते का प्रमाण
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
- काम करने वाली निर्माण साइट का पता
- पंजीकरण फॉर्म
- पासपोर्ट साइज की तीन फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जन्म प्रमाण पत्र (स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)
- पिछले एक साल के दौरान 90 दिनों से अधिक कार्य का प्रमाण पत्र (इंजीनियर/ठेकेदार द्वारा)
- महानगर पालिका द्वारा निर्माण श्रमिक प्रमाण पत्र
- ग्रामसेवक या ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्बांधकाम कामगार घरकुल योजना की शर्तें:
- आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- अन्य राज्यों के निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केवल पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- आवेदक को राज्य या केंद्र सरकार की अन्य किसी योजना का लाभ न मिल रहा हो।
- आवेदक के पास खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- पिछली 12 महीनों में आवेदक ने 90 दिनों से अधिक समय तक निर्माण कार्य किया हो।
बांधकाम कामगार घरकुल योजना आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को योजना के आवेदन पत्र को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरकर, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके, इसे क्षेत्रीय श्रमिक कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा और अन्य योजनाएं:
बांधकाम कामगार घरकुल योजना के अलावा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे:
- विवाह सहायता योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- कौशल विकास योजना
- शैक्षणिक सहायता योजनाएं
आवेदक इन योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं यदि वे सभी आवश्यक योग्यताएं और शर्तें पूरी करते हैं।
योजनांचे अर्ज | |
बांधकाम कामगार घरकुल योजना अर्ज 1 | डाउनलोड |
बांधकाम कामगार घरकुल योजना अर्ज 2 | डाउनलोड |
आपल्या क्षेत्रातील कामगार कार्यालयाचा पत्ता | येथे क्लिक करा |
महत्वपूर्ण जानकारी: योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित श्रमिक कार्यालय से संपर्क करें।
संपर्क महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ.5 वा मजला, एमएमटीसी हाऊस, प्लॉट सी-22, ई-ब्लॉकवांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व)मुंबई : 400051
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Email : bocwwboardmaha@gmail.com
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