बांधकाम कामगार पेटी योजना के बारे में पूरी जानकारी

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बांधकाम कामगार पेटी योजना

बांधकाम कामगार पेटी योजना के तहत श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं, उनमें से एक योजना का नाम बांधकाम कामगार पेटी योजना है। इस लेख में हम बांधकाम कामगार पेटी योजना के लिए लागू की गई इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जानने जा रहे हैं।

Credit: बांधकाम कामगार पेटी योजना

बांधकाम  क्षेत्र में काम करने वाले कामगार  को विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। श्रमिक आर्थिक रूप से गरीब हैं और इसलिए उनके पास किसी भी प्रकार की सुरक्षा किट तक पहुंच नहीं है और वे सुरक्षा किट खरीदने का जोखिम भी नहीं उठा सकते हैं।

बांधकाम कामगार पेटी योजना के तहत श्रमिकों को दी गई वस्तुएं

  • थैला
  • रिफ्लेक्टर जैकेट
  • सुरक्षा हेलमेट
  • चार डिब्बे वाला लंच बॉक्स
  • सुरक्षा जूते
  • सौर मशाल
  • सौर चार्जर
  • पानी की बोतल
  • मच्छरदानी
  • सुरक्षा जूते
  • अपने हाथ गिनें
  • चटाई
  • बक्सा

बांधकाम कामगार पेटी योजना  का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें

  •  राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • बांधकाम कामगार की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • बांधकाम कामगार ने पिछले वर्षों में 90 दिनों से अधिक समय तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो।
  • बांधकाम कामगार का नाम महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए
  • कामकाजी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख के अंदर होनी चाहिए
  • यह योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पहले 2 बच्चों के लिए लागू होगी
  • बांधकाम कामगार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के माध्यम से लाभ

बांधकाम कामगार पेटी योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपत पात्र
  • उम्र का सबूत
  • बांधकाम कामगारकल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र

बांधकाम कामगार पेटी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन की विधि

  • बांधकाम कामगार पेटी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक श्रमिक को अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यालय या निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जाना होगा।
  • आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी भरकर और जरूरी दस्तावेज संलग्न करके आवेदन जमा करना होगा।

बांधकाम कामगार पेटी योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: बांधकाम कामगार पेटी योजना क्या है?
उत्तर: बांधकाम कामगार पेटी योजना महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत, कामगारों को विभिन्न वित्तीय लाभ, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।

प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत बांधकाम कामगार ही उठा सकते हैं। इसके लिए आपको महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडल के साथ पंजीकरण कराना होगा।

प्रश्न 3: बांधकाम कामगार के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • बांधकाम का प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रश्न 4: पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: पंजीकरण के लिए आपको नजदीकी बांधकाम कामगार कल्याण मंडल के कार्यालय में आवेदन करना होगा या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी।

प्रश्न 5: योजना के तहत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
उत्तर: योजना के तहत निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • स्वास्थ्य बीमा
  • जीवन बीमा
  • शिक्षा सहायता
  • विवाह सहायता
  • मकान निर्माण सहायता
  • पेंशन योजना

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