निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना 2024 महाराष्ट्र राज्य में नोंदित बांधकाम कामगारों में से अधिकांश अन्य राज्यों से आए हुए स्थलांतरित मजदूर होते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई मजदूर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं। इन मजदूरों के लिए निर्माण स्थलों पर रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, और साथ ही भोजन बनाने की कठिनाई भी सामने आती है। इस कारण मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, जिससे कुपोषण की समस्या भी उत्पन्न होती है और इसका सीधा प्रभाव उनके कामकाज पर पड़ता है।
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल ने कामगारों के लिए दोपहर और शाम को मुफ्त भोजन सुविधा की शुरुआत की है। यह योजना मजदूरों के स्वास्थ्य और उनके कार्य क्षमता को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है।
निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना या योजनेअंतर्गत कामगारांना त्यांच्या कामाच्या किंवा राहत्या ठिकाणी जेवणाची गाडी येते व त्यांना दिवसातून दोन वेळ मोफत जेवण पुरविले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि त्यांना पोषणयुक्त आहार उपलब्ध करून देणे आहे, जेणेकरून त्यांची कामाची कार्यक्षमता सुधारेल.
योजनेचा लाभ कसा मिळवावा:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना अर्ज करणे अनिवार्य आहे. अर्ज प्रक्रियेनंतर कामगारांना त्यांच्या नोंदणीसाठी मान्यता मिळाल्यावर, त्यांना नियमितपणे त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा राहत्या ठिकाणी मोफत जेवण दिले जाईल.
निर्माण श्रमिकों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन परोसा गया
चावल
दल/अमती
सब्ज़ियाँ
सलाद
चपाती
पापड़
अचार का
गुड़
निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवश्यक पात्रता
आधार कार्ड
पैन कार्ड
रहिवासी प्रमाणपत्र
90 दिनों तक काम किए होने का प्रमाणपत्र
स्थायी पता प्रमाण
ई-मेल आईडी
मोबाइल नंबर
काम कर रहे निर्माण स्थल का पता
पंजीकरण आवेदन पत्र
पासपोर्ट आकार के 3 फोटो
बैंक पासबुक की ज़ेरॉक्स
जन्म प्रमाणपत्र (स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र)
नियोक्ता का प्रमाणपत्र जिसमें पिछले वर्ष के 90 दिनों या उससे अधिक काम किए होने का उल्लेख (इंजीनियर/ठेकेदार)
महानगर पालिका से निर्माण श्रमिक होने का प्रमाणपत्र
ग्राम पंचायत से ग्रामसेवक द्वारा जारी निर्माण श्रमिक होने का प्रमाणपत्र
घोषणापत्र
निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नियम एवं शर्तें
अर्जदार कामगार के लिए महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
महाराष्ट्र राज्य के बाहर के निर्माण क्षेत्र के कामगार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
मंडल में पंजीकृत और सक्रिय निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
निर्माण श्रमिक किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाते समय इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आवेदन की विधि
कामगार को योजना का आवेदन नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करना होगा।
आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करें और इसे अपने क्षेत्र के कामगार कार्यालय में जमा करें।
इस प्रकार, आपकी इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बल्कि उन्हें बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, सरकार श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
निर्माण श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना अन्य जानकारी:
यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप अपने निकटतम श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।